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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Three-and-a-half-year prison sentence for shooting someone during celebratory firing.

Etawah News: हर्ष फायरिंग में गोली मारने पर साढ़े तीन साल का कारावास

Wed, 15 Jul 2026 10:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 10:59 PM IST
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Three-and-a-half-year prison sentence for shooting someone during celebratory firing.
इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हर्ष फायरिंग के दौरान युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में वैदपुरा के रेऊजां गांव निवासी उमेश यादव को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष छह माह के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा तमंचा रखने के मामले में भी आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माना लगाा है।
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जसवंतनगर के मीरखपुर पुठिया निवासी नीतेश कुमार की तहरीर पर वैदपुरा थाने में 9 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायत में बताया गया कि 8 फरवरी 2020 को उसके पिता श्याम सिंह अपने रिश्तेदार की पुत्री राशी उर्फ बबली के तिलकोत्सव समारोह में रेऊजां गांव स्थित रवि कुमार के घर आए थे। समारोह के दौरान उमेश यादव ने अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग कर दी। फायर की गई गोली नीतेश के पिता के पुठ्ठे में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार हुआ। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के आरोपों में दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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