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Etawah News: कोर्ट ने दूसरी बार दिया था कब्जा दिलाने का आदेश

Thu, 25 Dec 2025 12:29 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 12:29 AM IST
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The court had given order for possession for the second time
इटावा। सती मोहल्ले में मकान खाली कराने गई टीम के सामने युवक के आग लगाने के मामले में दूसरे पक्ष ने अपनी बात रखी। बताया कि 2020 से कोर्ट में वाद चल रहा था। कोर्ट की ओर से 11 दिसंबर को दूसरी बार घर खाली कराने के आदेश दिए गए थे। इस पर ही कोर्ट से अमीन और पुलिस गई थी।
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होटल मालिक देवी प्रसाद पटेल ने बताया वर्ष 2014 में सती मोहल्ला स्थित मकान का बैनामा तीन भाइयों से पत्नी दीपा वर्मा के नाम कराया था। उस समय तीनों भाई मकान में रहते थे। बाद में दो भाइयों ने मकान खाली कर दिया था जबकि रमेश ने कुछ समय मांगा था। उन्होंने बताया कि काफी समय बीत जाने के बाद भी जब रमेश और उसका परिवार मकान खाली नहीं कर रहा था, तब मजबूरन वर्ष 2020 में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया था।
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आरोप लगाया कि घटना के दौरान शिवम ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। सीओ सिटी अभय नारायण देव ने बताया कि मामले के दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश बैनामे के दस्तावेज और मौके की परिस्थितियों की गहन जांच की जा रही है।
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