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सिपाही से रायफल छीनने पर हत्यारोपी को चार साल की कैद
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इटावा। जिला कारागार के गेट पर सिपाही से राइफल छीनने का प्रयास करने वाले जौनपुर जिले के हत्यारोपी को कोर्ट ने चार साल का कारावास सुनाया है। इसके साथ 6900 रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
राज्य की ओर से मामले के पैरवीकर्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दंड देवेंद्र तिवारी ने बताया कि जौनपुर जिले के थाना व गांव नेवडिया रसूलह निवासी आदर्श कुमार दुबे पुत्र हरिश्चंद्र दुबे पर औरैया जिले की कोतवाली में हत्या आदि धाराओं में मामला दर्ज है। हत्यारोपी आदर्श को सिपाही राजवीर सिंह 11 जनवरी 2016 को कोर्ट में पेशी के लिए औरैया ले जाने वाले थे।
इसी दौरान जिला कारागार के गेट पर आदर्श ने सिपाही राजवीर सिंह से मारपीट करते हुए उसकी राइफल छीन ली और भागने लगा। तत्काल उसे परिसर के अंदर ही अन्य सिपाहियों ने पकड़ लिया। राजवीर ने सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से भागने और सिपाही से राइफल छीनने आदि आरोपों में मामला दर्ज कराया। थाना पुलिस ने दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम न्यायालय में आदर्श कुमार दुबे के खिलाफ धारा 393 समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
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न्यायालय के विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 डॉ. विजय कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आदर्श कुमार दुबे को दोषी पाया और धारा 393 के तहत चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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राज्य की ओर से मामले के पैरवीकर्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दंड देवेंद्र तिवारी ने बताया कि जौनपुर जिले के थाना व गांव नेवडिया रसूलह निवासी आदर्श कुमार दुबे पुत्र हरिश्चंद्र दुबे पर औरैया जिले की कोतवाली में हत्या आदि धाराओं में मामला दर्ज है। हत्यारोपी आदर्श को सिपाही राजवीर सिंह 11 जनवरी 2016 को कोर्ट में पेशी के लिए औरैया ले जाने वाले थे।
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इसी दौरान जिला कारागार के गेट पर आदर्श ने सिपाही राजवीर सिंह से मारपीट करते हुए उसकी राइफल छीन ली और भागने लगा। तत्काल उसे परिसर के अंदर ही अन्य सिपाहियों ने पकड़ लिया। राजवीर ने सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से भागने और सिपाही से राइफल छीनने आदि आरोपों में मामला दर्ज कराया। थाना पुलिस ने दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम न्यायालय में आदर्श कुमार दुबे के खिलाफ धारा 393 समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
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न्यायालय के विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 डॉ. विजय कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आदर्श कुमार दुबे को दोषी पाया और धारा 393 के तहत चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।