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प्याज, लहसुन की खेती पर मिलेगा अनुदान
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा।
Updated Sat, 19 Sep 2015 11:54 PM IST
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प्याज, लहसुन एवं मिर्च की फसलों को बढ़ावा देने के लिए जिला औद्योगिक मिशन योजना के तहत इनकी खेती पर 40 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा। सामान्य व अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अनुदान की राशि प्रति हेक्टेयर 12 हजार से ज्यादा नहीं दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में सफल किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
जिला उद्यान अधिकारी धर्मपाल सिंह यादव ने बताया कि मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत सामान्य कृषकों को लहसुन 15 हेक्टेयर, प्याज 15 हेक्टेयर एवं मिर्च 10 हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए लहसुन 10 हेक्टेयर, प्याज 10 हेक्टेयर एवं मिर्च के लिए 10 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इसमें लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रुपया 12 हजार का अनुदान प्रति हेक्टेयर बीज एवं निवेश के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषकों को योजना का लाभ देने के लिए लाभार्थी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाभार्थी चयन की पात्रता के लिए कृषक की भूमि संपर्क मार्ग से जुड़ी होनी चाहिए।
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सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, लाभार्थी को संबंधित कार्यक्रम की प्रारंभिक जानकारी हो, कार्यक्रम पर व्यय होनी वाली धनराशि को वहन करने की क्षमता हो एवं चौकीदारी की सुरक्षा पूर्ण करने में समर्थ हो। किसान होने के साक्ष्य के लिए खतौनी के साथ 10 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टांप पर अनुबंध के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रेषित करना होगा।
इसके बाद कार्यक्रम की पात्रता के अनुरूप लाभार्थियों का चयन प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा।
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जिला उद्यान अधिकारी धर्मपाल सिंह यादव ने बताया कि मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत सामान्य कृषकों को लहसुन 15 हेक्टेयर, प्याज 15 हेक्टेयर एवं मिर्च 10 हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए लहसुन 10 हेक्टेयर, प्याज 10 हेक्टेयर एवं मिर्च के लिए 10 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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इसमें लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रुपया 12 हजार का अनुदान प्रति हेक्टेयर बीज एवं निवेश के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषकों को योजना का लाभ देने के लिए लाभार्थी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लाभार्थी चयन की पात्रता के लिए कृषक की भूमि संपर्क मार्ग से जुड़ी होनी चाहिए।
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सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, लाभार्थी को संबंधित कार्यक्रम की प्रारंभिक जानकारी हो, कार्यक्रम पर व्यय होनी वाली धनराशि को वहन करने की क्षमता हो एवं चौकीदारी की सुरक्षा पूर्ण करने में समर्थ हो। किसान होने के साक्ष्य के लिए खतौनी के साथ 10 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टांप पर अनुबंध के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रेषित करना होगा।
इसके बाद कार्यक्रम की पात्रता के अनुरूप लाभार्थियों का चयन प्रथम आवक, प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा।