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Etawah News: कार व नकदी लूटपाट के दोषी को नौ साल की कैद
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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आठ साल पुराने कार व नकदी लूटने के दोषी को नौ साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि अगर दोषी जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र के गांव मकदमपुर निवासी मंगल सिंह ने ऊसराहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह कार का चालक है। 13 अप्रैल 2017 को लखनऊ निवासी शांतनु गुप्ता को लेकर आया था। जैसे ही वह एक्सप्रेसवे से ऊसराहार के पास कट से उतरा तभी पीछे से आ रही कार ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया। उसमें से उतरे छह लोगों ने खिड़की खोलकर उसके व शांतनु के साथ मारपीट कर दी और कार से बाहर फेंक दिया।
मारपीट के बाद नकदी, डेबिट कार्ड व अन्य कागजात छीन लिए और उनकी कार भी लेकर भाग गए थे। पुलिस की छानबीन में सुनील उर्फ राम कुमार निवासी सरसई हवेली, थाना करहल, मैनपुरी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने सुनील के पास से लूटी गई कार भी बरामद कर ली थी।
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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनील को दोषी पाते हुए नौ साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया।
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कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि अगर दोषी जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र के गांव मकदमपुर निवासी मंगल सिंह ने ऊसराहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह कार का चालक है। 13 अप्रैल 2017 को लखनऊ निवासी शांतनु गुप्ता को लेकर आया था। जैसे ही वह एक्सप्रेसवे से ऊसराहार के पास कट से उतरा तभी पीछे से आ रही कार ने उसे ओवरटेक कर रोक लिया। उसमें से उतरे छह लोगों ने खिड़की खोलकर उसके व शांतनु के साथ मारपीट कर दी और कार से बाहर फेंक दिया।
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मारपीट के बाद नकदी, डेबिट कार्ड व अन्य कागजात छीन लिए और उनकी कार भी लेकर भाग गए थे। पुलिस की छानबीन में सुनील उर्फ राम कुमार निवासी सरसई हवेली, थाना करहल, मैनपुरी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने सुनील के पास से लूटी गई कार भी बरामद कर ली थी।
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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनील को दोषी पाते हुए नौ साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया।