फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Life imprisonment and a fine of Rs 1 lakh for raping an innocent

Etawah News: मासूम से दरिंदगी में दोषी को उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

Fri, 08 May 2026 01:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment and a fine of Rs 1 lakh for raping an innocent
इटावा। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने मासूम से दरिंदगी के मामले में दोषी विकास राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


25 मार्च 2023 को थाना कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आरोपी विकास राठौर ने नाबालिग पुत्री को गुब्बारा देने का लालच दिया और अपने घर ले जाकर यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई। विकास राठौर को धारा दोषी पाया गया। दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय व्यय और पुनर्वास के लिए दी जाएगी।
विज्ञापन

इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रतिकर दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह फैसला समाज में कड़ा संदेश देता है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने इस मामले में तेजी से विवेचना पूरी कर 2 मई 2023 को ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। दोषी को केंद्रीय कारागार भेजने का वारंट जारी किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed