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महिला को गायब करने पर चार को दस साल की सजा
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इटावा। सोमवार को जिला न्यायालय नें दस साल पुराने एक मामले चार लोगों पर आरोप सिद्घ करते हुए दस दस साल की सजा सुनाई है और दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि राघा देवी पत्नी आशीष अवस्थी ने 2012 में दर्ज कराए मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी दादी आशा देवी पत्नी स्वर्गीय राम प्रकाश अग्निहोत्री से उनकी चाची किरण देवी ने जमीन अपने नाम करवा ली थी और उनको गायब कर दिया था, जिसके बाद से वह कभी नही मिली।
इस मामले में वेद प्रकाश, किरन देवी, श्याम बिहारी और सौरभ कुमार को आरोपी मनाया गया था। इस मामले में सभी पर आरोप सिद्ध होने पर दस दस साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि राघा देवी पत्नी आशीष अवस्थी ने 2012 में दर्ज कराए मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी दादी आशा देवी पत्नी स्वर्गीय राम प्रकाश अग्निहोत्री से उनकी चाची किरण देवी ने जमीन अपने नाम करवा ली थी और उनको गायब कर दिया था, जिसके बाद से वह कभी नही मिली।
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इस मामले में वेद प्रकाश, किरन देवी, श्याम बिहारी और सौरभ कुमार को आरोपी मनाया गया था। इस मामले में सभी पर आरोप सिद्ध होने पर दस दस साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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