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Etawah News: गैंगस्टर में पिता-पुत्र को तीन-तीन साल की कैद

Wed, 07 Feb 2024 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 07 Feb 2024 01:05 AM IST
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Father and son imprisoned for three years each in gangster case
इटावा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडेय ने पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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यह जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक कृष्ण सहाय शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में सिविल लाइन्स थानाध्यक्ष राजपाल सिंह की ओर से 1997 में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें बताया था कि दिनेश पुत्र ओम प्रकाश व ओम प्रकाश पुत्र रामशरण, निवासी सराय दयानत गैंग बनाकर बदमाशों के बलबूते अवैध वसूली करते हैं। यह लोग कई संगीन वारदातों में लिप्त हैं। दिनेश पर 12 मुकदमे पंजीकृत थे। जबकि ओम प्रकाश पर छह मुकदमे पंजीकृत थे। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात को सुना। लोक अभियोजक की ओर से अधिकतम दंड दिए जाने की अपील की गई, जबकि आरोपित के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि पिता की उम्र 75 वर्ष से ऊपर है। पुत्र की उम्र 55 वर्ष से ऊपर है। इसलिए कम से कम दंड दिया जाए। न्यायाधीश यज्ञेश चंद्र पांडेय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ओम प्रकाश व दिनेश को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)
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