फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   etawah news

हत्या के प्रयास में चार लोगों को दस साल की सजा

Mon, 18 Jan 2021 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 11:24 PM IST
विज्ञापन
etawah news
इटावा। हत्या के प्रयास में अपर सत्र न्यायाधीश राहुल आनंद ने सोमवार को चार लोगों को दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही चारों आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि चौबिया के ग्राम नगरिया बनी हरदू निवासी जय किशन पुत्र होरीलाल अपने भतीजे गौरव व भाई हरिकिशन के साथ छह अगस्त 2017 को खेत में रोपाई कर रहे थे। तभी गांव के रबिंद्र सिंह पुत्र अमर, लालू पुत्र ताहर, दुर्वेश पुत्र रनवीर व कमलेश पुत्र जोर सिंह ने रोपाई करने से मना किया। विरोध करने पर दुर्वेश व कमलेश ने गौरव को गोली मार दी थी, पहली गोली उसके माथे व दूसरी गोली उसके बाए हाथ में लगी थी। बचाव को दौड़े दोनों जय किशन व हरिकिशन को भी लाठी-डंडो से पीट दिया था। पीड़ित ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट चौबिया थाने में दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

अधिवक्ता ने अपर सत्र न्यायाधीश के सामने रिपोर्ट पेश की। न्यायाधीश राहुल आनंद ने दलीलें सुनने के बाद चोरों आरोपियों को दस-दस साल की सजा व 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की आधा धनराशि चुटहिल गौरव व हरिकिशन को प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed