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इटावा: जमानत पर छूटे धर्मेंद्र यादव ने 200 से ज्यादा गाड़ियों के साथ निकाला जुलूस, रिपोर्ट दर्ज
Sat, 05 Jun 2021 10:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Jun 2021 10:34 PM IST
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जमानत पर छूटे तो निकाला जुलूस
- फोटो : amar ujala
जमानत पर छूटे औरैया के भाग्य नगर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव ने शनिवार शाम को समर्थकों संग जश्न मनाया। दो और चार पहिया वाहनों से आए 200 से ज्यादा समर्थकों ने शहर में जुलूस निकाला। मामले की जानकारी होने पर सिविल लाइन थाने में धर्मेंद्र व उनके 200 समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
औरैया निवासी धर्मेंद्र यादव सपा युवजन सभा का जिलाध्यक्ष है। वह पंचायत चुनाव में भाग्य नगर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुना गया है। औरैया पुलिस ने धर्मेंद्र को गुंडा एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। वह जिला बदर होने के बाद भी क्षेत्र में घूमकर अपना चुनाव प्रचार कर रहा था।
गिरफ्तारी के बाद से वह इटावा जेल में बंद था। हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली है। शुक्रवार देर शाम धर्मेंद्र की जेल से रिहाई हुई। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि रात में धर्मेंद्र इटावा में कही रुक गया। शनिवार को उसके 150-200 समर्थक दो व चार पहिया वाहनों से इटावा आए।
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उसका फूल मालाओं से स्वागत किया और जुलूस निकाला। इस मामले में धर्मेंद्र यादव उसके 200 समर्थकों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन, महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, सेवन सीएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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औरैया निवासी धर्मेंद्र यादव सपा युवजन सभा का जिलाध्यक्ष है। वह पंचायत चुनाव में भाग्य नगर क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुना गया है। औरैया पुलिस ने धर्मेंद्र को गुंडा एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था। वह जिला बदर होने के बाद भी क्षेत्र में घूमकर अपना चुनाव प्रचार कर रहा था।
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गिरफ्तारी के बाद से वह इटावा जेल में बंद था। हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली है। शुक्रवार देर शाम धर्मेंद्र की जेल से रिहाई हुई। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि रात में धर्मेंद्र इटावा में कही रुक गया। शनिवार को उसके 150-200 समर्थक दो व चार पहिया वाहनों से इटावा आए।
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उसका फूल मालाओं से स्वागत किया और जुलूस निकाला। इस मामले में धर्मेंद्र यादव उसके 200 समर्थकों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन, महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, सेवन सीएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।