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छात्रा से दुष्कर्म के चार आरोपियों को सात साल की सजा

Wed, 17 Mar 2021 11:14 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Mar 2021 11:14 PM IST
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etawah Four accused of molesting a student sentenced to seven years
14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में चार लोगों को कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनीाई है। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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आरोपी कोल्ड ड्रिंक नशीली पदार्थ मिलाकर छात्रा पिलाने के बाद उसे बेहोश कर दिल्ली ले गए थे। करीब लगभग सात साल बाद यह आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि 25 अगस्त 2014 को इकदिल थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा सहेलियों के साथ इटावा स्थित स्कूल जा रही थी। उसी दौरान बस स्टैंड के पास पहले से मौजूद गांव के मोहित कुमार, प्रदीप, संतोष व संजू ने रोक लिया। छात्रा युवकों को पहले से जानती थी।
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इसलिए उसने आरोपियों के कहने पर कोल्ड ड्रिंक पी ली। इसके बाद वह बेहोश हो गई और आरोपी गाड़ी में बैठाकर उसे दिल्ली ले गए। वहां सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी ने पीड़िता की तरफ से पैरवी की।
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आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव में कई बातें कहीं। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉस्को) काशी प्रसाद यादव ने दोनों पक्षों की दलीले सुनी। इसके बाद चारों आरोपियों को सात-सात साल की सजा व सात हजार का जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
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