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वोटर आईडी न होने पर भी डाल सकेंगे वोट
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इटावा। वोटर आईडी न होने पर भी लोग वोट डाल सकेंगे बशर्ते उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए। चुनाव आयोग ने बिना वोटर आईडी वाले लोगों के लिए 14 विकल्प दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्रुति सिंह ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प निर्धारित किए गए हैं। ऐसे लोग आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों/डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतगर्त जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड दिखाकर वोट डाल सकेंगे। एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटीआईडी (यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज) प्रस्तुत करना होगा।
मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर सुरक्षा बलों को छोड़कर अन्य कोई शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी। बिना मास्क लगाए वोट नहीं डाल सकेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा।
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दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर, प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये दो-दो हल्के वाहनों व शहरी क्षेत्रों में 10-10 थ्री व्हीलर वाहन की व्यवस्था की है। इनका उपयोग दिव्यांग मतदाताओं को लाने व ले जाने में किया जा जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। विधानसभा क्षेत्रवार फोन नंबर जारी किए गए हैं। इनमें जसवंतनगर -7078017391, इटावा -9410640941, भरथना -05680297262 व 9058443222 है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्रुति सिंह ने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प निर्धारित किए गए हैं। ऐसे लोग आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों/डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतगर्त जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड दिखाकर वोट डाल सकेंगे। एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटीआईडी (यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज) प्रस्तुत करना होगा।
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मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर सुरक्षा बलों को छोड़कर अन्य कोई शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी। बिना मास्क लगाए वोट नहीं डाल सकेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा।
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दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हील चेयर, प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये दो-दो हल्के वाहनों व शहरी क्षेत्रों में 10-10 थ्री व्हीलर वाहन की व्यवस्था की है। इनका उपयोग दिव्यांग मतदाताओं को लाने व ले जाने में किया जा जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। विधानसभा क्षेत्रवार फोन नंबर जारी किए गए हैं। इनमें जसवंतनगर -7078017391, इटावा -9410640941, भरथना -05680297262 व 9058443222 है।