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वाहन लूट में दो लुटेरों को पांच साल की सजा

Fri, 04 Nov 2016 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इटावा
अमर उजाला ब्यूरो, इटावा Updated Fri, 04 Nov 2016 12:28 AM IST
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Vehicle robbery two robbers sentenced to five years
court shimla
इटावा न्यायालय विशेष न्यायाधीश बादाम सिंह ने लूट के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो लुटेरों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) इम्तियाज अहमद अंसारी ने बताया कि शिवम सक्सेना ने 17 अगस्त 2012 को बकेवर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अगस्त 2012 के लिए एक व्यक्ति ने उसकी मारुति वैन को 1300 रुपये में फिरोजाबाद जाने के लिए बुक कराया था।
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उसने यह गाड़ी कुछ माह पूर्व ही 31 जुलाई को खरीदी थी। रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला था। बुकिंग पर जाते समय उसकी गाड़ी में दो लोग बैठे। इटावा से चलकर यह लोग उसे जसवंतनगर पेट्रोल पंप पर ले गए। जहां पेट्रोल डलवाया, उसके बाद फिरोजाबाद के लिए चले।  फिरोजाबाद पहुंचने पर उक्त लोगों ने उसे पुलिस लाइन गेट पर छोड़कर दिया और खुद अंदर चले गए। आधा घंटे बाद लौटे और वापस चलने को कहा। उसी दिन रात करीब साढ़े 8 बजे इटावा के लिए चले।
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इटावा शहर में दाखिल होते समय मैनपुरी ब्रिज के पास एक व्यक्ति ने ड्राइविंग सीट से उसे हटा दिया और गाड़ी चलाने लगा। ग्राम बिजौली के पास उसे गाड़ी के पीछे बांधकर डाल दिया। महेवा चौराहे पुल के पास उसे गाड़ी से बाहर कर दिया। उक्त दोनों ने उसका मोबाइल, दो सिम, चिप, पर्स लूट लिए। पर्स में एक हजार रुपये की नगदी व ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 392 के तहत रिपोर्ट दर्ज की।
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विवेचना के बाद पुलिस ने जसवंतनगर के श्यामपुरा निवासी हेमंत कुमार वीटू पुत्र रामवीर सिंह यादव और जसवंतनगर के नगला निवासी सुनील कुमार उर्फ सिंकी पुत्र केशव सिंह यादव को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोनों को 5-5 साल का कारावास और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त कारावास को भोगने का निर्णय सुनाया है।
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