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लूट में तीन को सात साल की सजा

Thu, 20 Dec 2018 12:04 AM IST
प्रतीक दुबे अमर उजाला, इटावा
अमर उजाला, इटावा Published by: प्रतीक दुबे Updated Thu, 20 Dec 2018 12:04 AM IST
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Three people sentenced to seven years in loot
court - फोटो : PTI
अपर सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र हुसैन अहमद अंसारी ने लूट के मामले की सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया गया।  
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ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव नगला ढकाऊ निवासी सिमी देवी 19 जून 2007 को अपने घर से भरथना जाने के लिए निकली थी।

वह अपने घर से पैदल सुतियानी मोड़ के लिए आ रही थी। तभी पाय कला मोड़ के पास बाइक पर सवार लुटेरे सरविंद कुमार पुत्र विजय बहादुर निवासी नगला दुली अशोक कुमार पुत्र दरवारी लाल निवासी नगलादुली व एक अन्य ने बाइक उनके आगे लगा दी और उनके पास से गले में पड़ी सोने की चेन, झुमकी, अंगूठी व पर्स से एक हजार रुपया लूट लिए और भाग निकले। सिमी ने गांव पहुंचकर इसकी जानकारी परिजनों को दी। बाद में थाने में तहरीर दी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद सुनवाई के मामला कोर्ट के सुपुर्द कर दिया।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र हुसैन अहमद अंसारी ने की। उन्होंने पक्ष विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को दोषी करार दिया।  शासकीय अधिवक्ता इम्त्यिाज अहमद अंसारी थे।
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