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पति और सास को उम्रकैद की सजा

Tue, 29 Aug 2017 11:52 PM IST
इटावा
इटावा Updated Tue, 29 Aug 2017 11:52 PM IST
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दहेज में बाइक और भैंस की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता को जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने मृतका के पति व सास को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। 

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ग्राम मकरंदपुर थाना करहल मैनपुरी निवासी दिनेश सिंह पुत्र जयदेव सिंह ने बहन भावना की शादी 21 अप्रैल 2014 को पछांयगांव इटावा निवासी गौतम पुत्र टेक सिंह के साथ की थी। दिनेश ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ससुरालवाले बाइक और भैंस की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर 24 जून 2015 को उसकी बहन भावना को जलाकर मार डाला। इसका मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी उमेश चंद्र पांडेय की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता जुबैर तैमूरी ने अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा। बहस पूरी होने के बाद जज ने मृतका की सास सब्बो उर्फ सरस्वती पत्नी स्व. टेक सिंह तथा पति गौतम को आजीवन कारावास की सजा दी।

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