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गलत चेक के मामले में 18 माह की सजा

Wed, 02 Jan 2019 11:41 PM IST
प्रतीक दुबे अमर उजाला, इटावा
अमर उजाला, इटावा Published by: प्रतीक दुबे Updated Wed, 02 Jan 2019 11:41 PM IST
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18-month sentence for wrong check
court - फोटो : PTI
गलत चेक देने के मामले में कोर्ट ने ईंट भट्ठा संचालक को 18 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक माह के भीतर 12 लाख 80 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है।  
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महेवा के गुरुकुल शिक्षा सदन इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष व शारदा ट्रेडर्स के मालिक पंकज शुक्ल  हाल निवास भोपाल मध्य प्रदेश में है। पंकज ने यदुवंशपुर  स्थित ओमकार ईंट कारोबार के मालिक को ईंट खरीदने के लिए करीब 5 वर्ष पूर्व 10 लाख 50 हजार रुपये नगद जमा किये थे, जिसके बदले में कुछ माह बाद माल की आपूर्ति देनी थी।
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नीयत खराब होने के चलते उक्त ईंट उद्योग के मालिक जितेंद्र कुमार शर्मा निवासी यदुवंशपुर हाल निवास अजीतमल ने न ही दिया  ईंट दी न पैसे वापस दिए। कई बार कहने के बावजूद मालिक ने पैसे वापस नहीं किए। तब पंकज शुक्ल ने अजीतमल थाना में एफआईआर लिखवाकर केस भोपाल स्थानांतरित करवा लिया। इसके बाद उक्त भट्टा मालिक ने पंकज शुक्ल को 10 लाख 50 हजार की चेक 25 सितम्बर 2015 को इटावा बलिया ग्रामीण बैंक की दी, जो खाते में पर्याप्त पैसे न होने से वापस आ गयी।
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इस पर शुक्ल ने भोपाल जिला सत्र न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर उक्त भट्टा मालिक के खिलाफ अर्जी देकर रुपये वापसी की गुहार लगाई। न्यायाधीश सुरेश चंद्र शर्मा ने पंकज शुक्ल के पक्ष में निर्णय करते हुए उक्त ईंट निर्माता को 18 माह की सजा व 12 लाख 80 हजार रुपये एक माह में अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय के निर्णय पर पीड़ित ने खुशी जताई है ।
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