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गैंगस्टर के दोषी को 10 साल की सजा
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शीरीन जैदी ने गैंगस्टर के मामले की सुनवाई करते हुए एक को दोषी को 10 साल की कैद सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संदेह का लाभ पाकर दो लोगों को बरी किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि मोहल्ला बेरुन कटरा में जीतू की नौ जनवरी 2010 को हत्या कर दी गई थी। इसमें सगे भाई रामगंज निवासी बंटी जैन व राजा जैन और फिरोजाबाद के हनुमानगंज निवासी पंकज अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। इन पर आरोप था कि ये लोग गैंग बनाकर अपराध करते हैं और उसी से धन उगाई करते हैं।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण सहाय शुक्ला ने साक्ष्य व गवाह पेश किए। उनके द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बंटी जैन को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। राजा व पंकज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि मोहल्ला बेरुन कटरा में जीतू की नौ जनवरी 2010 को हत्या कर दी गई थी। इसमें सगे भाई रामगंज निवासी बंटी जैन व राजा जैन और फिरोजाबाद के हनुमानगंज निवासी पंकज अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। इन पर आरोप था कि ये लोग गैंग बनाकर अपराध करते हैं और उसी से धन उगाई करते हैं।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण सहाय शुक्ला ने साक्ष्य व गवाह पेश किए। उनके द्वारा पेश किए साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बंटी जैन को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। राजा व पंकज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
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