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न्यायालय के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज 11
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उदी। दो वर्ष पूर्व हुई महिला की हत्या के मामले में एफआर लगने के बाद न्यायालय के आदेश पर थाना बढ़पुरा में तीन लोगों के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया गया। न्यायालय स्पेशल जज (एससीएसटी) इटावा के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है।
बढ़पुरा के ग्राम बीधूपुरा निवासी राम सिंह पुत्र श्रीपाल ने बताया कि 30 नवंबर 2019 की रात में उनकी पत्नी घर में सो रही थी। इस दौरान गांव के धीरेंद्र भदौरिया, प्रमोद कुमार कोरी और अमर सिंह ने चार साथियों के साथ मिलकर पत्नी को लोहे की रॉड कुल्हाड़ी से मारा था।
गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर मध्यप्रदेश इलाज के लिए ले गए थे। 12 दिसंबर 2019 को उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस पिछले वर्ष मामले में एफआर लगा दी थी। इस पर पीडित ने न्यायालय में गुहार लगाई।
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न्यायालय के आदेश पर बढ़पुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मुकद्दमा दर्ज करके न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।
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बढ़पुरा के ग्राम बीधूपुरा निवासी राम सिंह पुत्र श्रीपाल ने बताया कि 30 नवंबर 2019 की रात में उनकी पत्नी घर में सो रही थी। इस दौरान गांव के धीरेंद्र भदौरिया, प्रमोद कुमार कोरी और अमर सिंह ने चार साथियों के साथ मिलकर पत्नी को लोहे की रॉड कुल्हाड़ी से मारा था।
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गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर मध्यप्रदेश इलाज के लिए ले गए थे। 12 दिसंबर 2019 को उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस पिछले वर्ष मामले में एफआर लगा दी थी। इस पर पीडित ने न्यायालय में गुहार लगाई।
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न्यायालय के आदेश पर बढ़पुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मुकद्दमा दर्ज करके न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।