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अनीश उर्फ पाशू की जमानत हुई निरस्त
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इटावा। भूमाफिया अनीश उर्फ पाशू ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) डॉ. विजय कुमार ने पाशू की जमानत निरस्त कर दी है। वह इटावा जेल में है।
विशेष लोक अभियोजक कृष्ण सहाय शुक्ला ने बताया कि कटरा पुर्दल खां उर्दू मोहल्ला निवासी अनीस उर्फ पाशू पर 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें बैनामी संपत्ति पर कब्जा करने, हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं।
दिसंबर माह में पुलिस ने पाशू की संपत्ति कुर्क की थी। आरोपी ने औरैया कोर्ट में एक मामले में सरेंडर कर दिया था। तब से वह इटावा जेल में है। पाशू ने गैंगस्टर मामले में कोर्ट में कुछ दिनों पहले जमानत अर्जी डाली थी।
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इस कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने विशेष लोक अभियोजक व आरोपी पाशू के अधिवक्ता की बात सुनी। इसके बाद न्यायाधीश ने अनीस उर्फ पाशू की जमानत निरस्त कर दी। ज्ञात हो कि भूमाफिया व गैंगस्टर पाशू की करीब छह करोड़ की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की थी। एसएसपी ने कोर्ट से रिपोर्ट आने के बाद इसके ध्वस्तीकरण की बात कही थी।
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विशेष लोक अभियोजक कृष्ण सहाय शुक्ला ने बताया कि कटरा पुर्दल खां उर्दू मोहल्ला निवासी अनीस उर्फ पाशू पर 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें बैनामी संपत्ति पर कब्जा करने, हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं।
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दिसंबर माह में पुलिस ने पाशू की संपत्ति कुर्क की थी। आरोपी ने औरैया कोर्ट में एक मामले में सरेंडर कर दिया था। तब से वह इटावा जेल में है। पाशू ने गैंगस्टर मामले में कोर्ट में कुछ दिनों पहले जमानत अर्जी डाली थी।
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इस कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. विजय कुमार ने विशेष लोक अभियोजक व आरोपी पाशू के अधिवक्ता की बात सुनी। इसके बाद न्यायाधीश ने अनीस उर्फ पाशू की जमानत निरस्त कर दी। ज्ञात हो कि भूमाफिया व गैंगस्टर पाशू की करीब छह करोड़ की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की थी। एसएसपी ने कोर्ट से रिपोर्ट आने के बाद इसके ध्वस्तीकरण की बात कही थी।