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Etawah News: गैरइरादतन हत्या में 10 साल की सजा

Fri, 28 Jul 2023 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 28 Jul 2023 12:41 AM IST
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10 years imprisonment for culpable homicide
इटावा। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात आलोक कुमार श्रीवास्तव ने तीन साल पुराने गैर इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित भी किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि सैफई थाना क्षेत्र के गांव झीगू पुरा की रहने वाली सुनीता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसके पति की मौत के बाद वह देवर सुनील के साथ बतौर पत्नी रहने लगी थी। वह तीन वार साल से अपने मायके में रह रही थी जबकि परिवार के लोग उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे।
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वह गांव आई थी तभी 15 जनवरी 2021को धर्मेंद्र उर्फ पप्पू गाली गलौज करने लगा। बाद में उसने सुनील पर हसिया से हमला कर दिया। हादसे में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल दिया।
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विवेचना के बाद पुलिस धमेंद्र के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। सुनवाई अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने धमेंद्र को दस साल की सजा व 20 हजार रुपये के अथंदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास झेलना पड़ेगा।
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