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Etah News: किशोर से कुकर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Mon, 21 Jul 2025 05:23 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Mon, 21 Jul 2025 05:23 PM IST
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एटा। किशोर से कुकर्म के आरोपी दुर्याेधन निवासी गांव खेरिया खुर्द कोतवाली देहात ने जमानत याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने इसे खारिज कर दिया।
13 मई 2025 को यह घटना हुई थी। किशोर के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लिखा था कि रात करीब 11 बजे 14 वर्षीय भाई छत पर सो रहा था। तभी पड़ोसी दुर्याेधन छत से उसके पास आ गया और बहला-फुसलाकर खेतों की ओर ले गया। वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। भाई ने घर पर यह घटना बताई। अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
अदालत में पेश की गई जमानत याचिका में आरोपी ने तर्क दिया कि उसके 20 हजार रुपये पड़ोसी पर उधार हैं। मांगने पर यह झूठा आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका और आरोपी के तर्क का कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद निर्णय दिया कि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए बिना आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। संवाद
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13 मई 2025 को यह घटना हुई थी। किशोर के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लिखा था कि रात करीब 11 बजे 14 वर्षीय भाई छत पर सो रहा था। तभी पड़ोसी दुर्याेधन छत से उसके पास आ गया और बहला-फुसलाकर खेतों की ओर ले गया। वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। भाई ने घर पर यह घटना बताई। अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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अदालत में पेश की गई जमानत याचिका में आरोपी ने तर्क दिया कि उसके 20 हजार रुपये पड़ोसी पर उधार हैं। मांगने पर यह झूठा आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका और आरोपी के तर्क का कड़ा विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद निर्णय दिया कि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए बिना आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त एवं न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। संवाद
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