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Etah News: बहू और पौत्री से छेड़छाड़ के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Mon, 22 Dec 2025 11:56 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Mon, 22 Dec 2025 11:56 PM IST
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एटा। बहू और पौत्री से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। इस तरह के आरोप महिला के देवर पर भी हैं और उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को भी खारिज किया गया है।
महिला ने थाना सकरौली में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि उसके पति सुन व बोल नहीं सकते हैं। तीन नाबालिग पुत्रियां हैं। 12 मई 2023 को दोपहर करीब 1 बजे वह एक पुत्री को लेकर बाजार से सामान खरीदने गई थी। जैसे ही कुछ आगे बढ़ी, दोनों पुत्रियों की चीखने की आवाज सुनाई दी। लौटकर घर गई तो देखा कि ससुर और देवर बड़ी पुत्री को कमरे के अंदर ले जाकर छेड़छाड़ कर रहे थे। विरोध करने पर दोनों ने महिला के भी पकड़कर कपड़े फाड़ दिए।
थाने में प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर उसने अदालत की शरण ली जहां परिवाद दर्ज किया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने साफ कहा कि इन तथ्य और परिस्थितियों में मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्ति किए बिना प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं रह जाता इसलिए यह निरस्त होने योग्य है। संवाद
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महिला ने थाना सकरौली में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि उसके पति सुन व बोल नहीं सकते हैं। तीन नाबालिग पुत्रियां हैं। 12 मई 2023 को दोपहर करीब 1 बजे वह एक पुत्री को लेकर बाजार से सामान खरीदने गई थी। जैसे ही कुछ आगे बढ़ी, दोनों पुत्रियों की चीखने की आवाज सुनाई दी। लौटकर घर गई तो देखा कि ससुर और देवर बड़ी पुत्री को कमरे के अंदर ले जाकर छेड़छाड़ कर रहे थे। विरोध करने पर दोनों ने महिला के भी पकड़कर कपड़े फाड़ दिए।
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थाने में प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर उसने अदालत की शरण ली जहां परिवाद दर्ज किया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने साफ कहा कि इन तथ्य और परिस्थितियों में मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्ति किए बिना प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं रह जाता इसलिए यह निरस्त होने योग्य है। संवाद
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