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पांच साल की बच्ची के दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

Tue, 07 Dec 2021 07:06 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 07 Dec 2021 07:06 PM IST
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Rapist of five-year-old girl sentenced to 20 years
एटा। पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट कैलाश कुमार ने मंगलवार को यह दंडादेश जारी किया। इसमें दुष्कर्मी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने कुल सात महीने में मुकदमे का फैसला किया है।
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विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि शहर की ही कांशीराम कॉलोनी में दुष्कर्म की यह वारदात हुई थी। इसमें एक युवक 5 मार्च 2021 को पांच साल की बच्ची कुछ लेने के लिए ऊपरी मंजिल से नीचे जा रही थी। जीने में पकड़कर कॉलोनी में ही रहने वाला अशोक अपने कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को उसी समय गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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पुलिस ने महीने भर में विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जिला जज के आदेश पर 4 मई से इस न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अशोक को छेड़छाड़ और दुष्कर्म का दोषी पाया गया। जिसे बीस साल का सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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