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फरार आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी

Wed, 01 Feb 2017 12:18 AM IST
Amar Ujala
Amar Ujala Updated Wed, 01 Feb 2017 12:18 AM IST
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NBw issued by the court against the accused absconding
अदालत - फोटो : SELF
 अलीगंज में पटियाली मार्ग पर विगत 19 जनवरी को जेएएस विद्या निकेतन स्कूल की बस घने कोहरे में असदपुर गांव के पास ट्रक से टकरा गई थी। भीषण हादसे में 12 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। मामले में बीएसए ने दो स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रबंधक अजीत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकन प्रिंसिपल और प्रबंधक का भाई अभी भी फरार है। मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट ने आरोपियों खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।  
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अलीगंज में जेएएस विद्या निकेतन स्कूल बस हादसे में केला, नगला उम्मेदपुर, रामनगर, टिकैतपुर, पुरंजला, बिरियन नगला, नगला गजपत के 12 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। मामले में बीएसए आरके वर्मा में स्कूल प्रबंधक अजीत यादव, सुधीर यादव और प्रिंसिपल गोविंद श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हादसे के बाद शासन ने एआरटीओ जेपी गुप्ता, एबीएसएस श्रीकांत पटेल को निलंबित कर दिया था, जबकि बीएसए ने बीआरसी सत्यप्रताप सिंह, एनपीआरसी अशोक शाक्य को निलंबित कर दिया था।
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हादसे के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने विगत 25 जनवरी को अलीगंज में कायमगंज रोड से आरोपी अजीत यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अजीत यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र लगाया, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस बीच पुलिस ने फर्रुखाबाद समेत कई स्थानों पर प्रबंधक सुधीर और प्रिंसिपल की तलाश में दबिशें दी, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। मंगलवार को कोर्ट नंबर-18 के एसीजेएम संजय के लाल ने हादसे के बाद से फरार चल रहे सुधीर यादव और प्रिंसिपल गोविंद श्रीवास्तव के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है।
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