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Etah News: कागजाें में 220 मीटर दूर, हकीकत में 5 से 10 मीटर पर शराब की दुकानें
Sat, 02 Mar 2024 11:33 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sat, 02 Mar 2024 11:33 PM IST
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एटा। सर्वाेच्च न्यायालय का आदेश है कि हाईवे के किनारे 220 मीटर की दूरी पर कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। दावा है कि आबकारी विभाग ने इसी साल ऐसी 12 दुकानों को स्थानांतरित कराया है। लेकिन कागजों में 220 मीटर दूर चल रहीं दुकानें हकीकत में हाईवे से 5 से 10 मीटर की दूरी पर संचालित की जा रही हैं।शराब पीकर वाहन चलाना खतरनाक और प्रतिबंधित है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हाईवे किनारे शराब की दुकानों पर रोक लगाई गई। साफ आदेश है कि हाईवे किनारे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि 220 मीटर की दूरी वाली दुकान भी हाईवे से नहीं दिखाई देनी चाहिए। शराब की दुकान संबंधी प्रचार सामग्री को भी हाईवे पर लगाने से मना किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तो आबकारी विभाग ने 12 दुकानों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए। दूरी पर बोर्ड आदि लगाकर फोटो खिंच गए और कागजों में दुकान 220 मीटर दूर हो गई। लेकिन मौके पर दुकानें अपनी पुरानी जगह पर ही आज भी चल रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल इसी मार्ग पर अवागढ़, एटा की सीमा में भी देखने को मिल रहा है।
दृश्य 1 : आगरा-बरेली स्टेट हाईवे पर गांव आसेपुर के पास देसी शराब का ठेका संचालित है। जो हाईवे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। खास बात यह है कि ठेका बिल्कुल मिरहची थाने के पास चल रहा है।
दृश्य 2 : इसी राज्य राजमार्ग पर व्यस्ततम बाजार मिरहची चौराहा पर देशी शराब की दुकान पहले की तरह आज भी संचालित है। यह दुकान हाईवे से करीब 8 मीटर की दूरी पर ही है।
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न्यायालय का आदेश आने के बाद हाईवे किनारे पर प्रतिबंधित दूरी में आने वाली 12 दुकानों को चिह्नित किया गया था। आबंटियों को नोटिस देकर दुकानों को 220 मीटर दूरी पर स्थानांतरित करा दिया गया। यदि कोई दुकान हाईवे पर चल रही है तो कार्रवाई की जाएगी। - अनूप शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी
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दृश्य 1 : आगरा-बरेली स्टेट हाईवे पर गांव आसेपुर के पास देसी शराब का ठेका संचालित है। जो हाईवे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। खास बात यह है कि ठेका बिल्कुल मिरहची थाने के पास चल रहा है।
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दृश्य 2 : इसी राज्य राजमार्ग पर व्यस्ततम बाजार मिरहची चौराहा पर देशी शराब की दुकान पहले की तरह आज भी संचालित है। यह दुकान हाईवे से करीब 8 मीटर की दूरी पर ही है।
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न्यायालय का आदेश आने के बाद हाईवे किनारे पर प्रतिबंधित दूरी में आने वाली 12 दुकानों को चिह्नित किया गया था। आबंटियों को नोटिस देकर दुकानों को 220 मीटर दूरी पर स्थानांतरित करा दिया गया। यदि कोई दुकान हाईवे पर चल रही है तो कार्रवाई की जाएगी। - अनूप शर्मा, जिला आबकारी अधिकारी