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Etah News: पांच साल पुराने हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास

Fri, 08 Aug 2025 11:20 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 08 Aug 2025 11:20 PM IST
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Life imprisonment to the accused of a five year old murder case
एटा। मलावन थाना क्षेत्र में करीब पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी वीरपाल, पत्नी रामसखी, उसके पुत्र गिरीश बाबू और भूपेंद्र को आजीवन कारावास का दंड दिया।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई सुरेंद्र सिंह निवासी कस्बा मलावन ने दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 14 जून 2020 को उनके भाई विजेंद्र अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने गांव दलपुर में जितेंद्र सिंह के घर गए थे। इसी दौरान जितेंद्र सिंह और उसके परिवार के ही राम सिंह व अन्य में दीवार बनाने को लेकर झगड़ा हो गया।
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दूसरे पक्ष ने जितेंद्र और उसके परिजन पर खुरपी, कुल्हाड़ी, फरसा आदि से हमला किया गया। विजेंद्र ने बीचबचाव का प्रयास किया तो उल्टा उन पर हमका कर दिया। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
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अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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