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Etah News: नौ साल पुराने हत्याकांड में 3 भाइयों समेत 5 को उम्रकैद

Tue, 17 Dec 2024 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 17 Dec 2024 11:26 PM IST
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Life imprisonment to 5 including 3 brothers in nine year old murder case
एटा। करीब नौ साल पुराने हत्याकांड में जिला जज दिनेश चन्द ने मंगलवार को फैसला सुनाया। 3 भाइयों सहित 5 लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा और 62-62 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। सकीट थाने में 31 मार्च 2015 को प्रदीप कुमार निवासी नंदपुर बेलामई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके पिता एबरन सिंह अल्सर की दवा लेने के लिए गांव से मोटरसाइकिल पर बैठकर एका के लिए निकले थे। मोटरसाइकिल उनके ताऊ का लड़का शिवनंदन चला रहा था। जबकि साथ में दूसरी मोटरसाइकिल पर मैं और राकेश जा रहे थे। सकीट से आगे गांव सऊआपुर के पास पीछे से आ रही दो कारों में से एक ने हमें ओवरटेक कर लिया और दूसरी ने पीछे से टक्कर मारकर गिरा दिया। गाड़ियों से उतरे दिनेश उर्फ गुड्डा व उनके भाई अशोक उर्फ खेमका, विनोद के अलावा राजपाल उर्फ राजू और मदन लाल, आराम सिंह निवासी नंदपुर बेलामई व रामदास उर्फ पप्पू निवासी खड़ीत थाना जसराना जिला फिरोजाबाद उतरे। रायफल व बंदूकों की बटों और डंडों से पीटने लगे। रायफलों से पिता को गोली मार दी। इसके बाद सभी कारों में सवार होकर चले गए।
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मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दिनेश उर्फ गुड्डा, अशोक उर्फ खेमका, विनोद, राजपाल उर्फ राजू और मदन लाल तथा रामदास उर्फ पप्पू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। लंबे समय तक अदालत में सुनवाई चली। सभी गवाहों आदि के परीक्षण और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने दिनेश उर्फ गुड्डा, अशोक उर्फ खेमका, विनोद, राजपाल उर्फ राजू और रामदास को हत्या सहित जानलेवा हमला और बल्बा का भी दोषी पाया।
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