एटा। आयकर विभाग ने जिला पंचायती राज विभाग की बड़ी लापरवाही पकड़ी है। जिला पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्य में 60 करोड़ रुपये टीडीएस (टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स) की गड़बड़ी को लेकर नोटिस दिया गया है।
आयकर विभाग गाजियाबाद से पंचायती राज विभाग को टीडीएस में 60 करोड़ रुपये की गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। टीडीएस को लेकर आयकर विभाग ग्राम पंचायतों की जांच कर रहा है। आयकर विभाग के इंस्पेक्टर एके सिंह ने बताया कि जिला पंचायती राज विभाग को टीडीएस में गड़बड़ी करने के मामले में 60 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है। ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्य के दौरान ठेकेदार व अन्य व्यक्तियों को भुगतान करने के दौरान टीडीएस नहीं काटा गया है। उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम 194सी के तहत पंचायती विभाग को टीडीएस का दो फीसदी कटौती कर सरकारी महकमे में जमा कराना होता है जो जमा नहीं कराया गया है।
पहले नहीं कटता था टीडीएस
डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि अभी तक ग्राम पंचायत द्वारा कराए विकास कार्यों में टीडीएस की कटौती नहीं की जाती थी। विकास कार्यों का सीधा भुगतान किया जाता था।
सजा का है प्रावधान
आयकर विभाग के इंस्पेक्टर एके सिंह ने बताया कि टीडीएस में गड़बड़ी के मामले में आयकर विभाग गड़बड़ी करने वालों पर मुकदमा दर्ज करा सकती है और टीडीएस गड़बड़ी में विभाग को यह अधिकार है कि वह संबंधित को जेल भी भेज सकता है।
आयकर विभाग ने टीडीएस में गड़बड़ी के दौरान 60 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है, सभी ग्राम पंचायतों को टिन नंबर विकसित करके टीडीएस की कटौती करनी पड़ेगी।
आलोक कुमार प्रियदर्शी, डीपीआरओ
एटा। आयकर विभाग ने जिला पंचायती राज विभाग की बड़ी लापरवाही पकड़ी है। जिला पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्य में 60 करोड़ रुपये टीडीएस (टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स) की गड़बड़ी को लेकर नोटिस दिया गया है।
आयकर विभाग गाजियाबाद से पंचायती राज विभाग को टीडीएस में 60 करोड़ रुपये की गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। टीडीएस को लेकर आयकर विभाग ग्राम पंचायतों की जांच कर रहा है। आयकर विभाग के इंस्पेक्टर एके सिंह ने बताया कि जिला पंचायती राज विभाग को टीडीएस में गड़बड़ी करने के मामले में 60 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है। ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्य के दौरान ठेकेदार व अन्य व्यक्तियों को भुगतान करने के दौरान टीडीएस नहीं काटा गया है। उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम 194सी के तहत पंचायती विभाग को टीडीएस का दो फीसदी कटौती कर सरकारी महकमे में जमा कराना होता है जो जमा नहीं कराया गया है।
पहले नहीं कटता था टीडीएस
डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि अभी तक ग्राम पंचायत द्वारा कराए विकास कार्यों में टीडीएस की कटौती नहीं की जाती थी। विकास कार्यों का सीधा भुगतान किया जाता था।
सजा का है प्रावधान
आयकर विभाग के इंस्पेक्टर एके सिंह ने बताया कि टीडीएस में गड़बड़ी के मामले में आयकर विभाग गड़बड़ी करने वालों पर मुकदमा दर्ज करा सकती है और टीडीएस गड़बड़ी में विभाग को यह अधिकार है कि वह संबंधित को जेल भी भेज सकता है।
आयकर विभाग ने टीडीएस में गड़बड़ी के दौरान 60 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है, सभी ग्राम पंचायतों को टिन नंबर विकसित करके टीडीएस की कटौती करनी पड़ेगी।
आलोक कुमार प्रियदर्शी, डीपीआरओ