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Etah News: गैंगस्टर के दोषी को ढाई साल कैद की सजा
Tue, 02 Apr 2024 06:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 02 Apr 2024 06:28 PM IST
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एटा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रामबाबू यादव की अदालत में मंगलवार को गैंगस्टर के मामले की सुनवाई की गई। इसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए ढाई साल कैद की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य ने बताया कि संदीप निवासी काशीराम कॉलोनी मानपुर थाना कोतवाली देहात के विरुद्ध जैथरा थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज किया था। बताया कि देवेश उर्फ सौरभ का एक सुसंगठित गिरोह है। इमसें संदीप सहित अविनाश, रितिक, दीपू सदस्य हैं। ये सब मिलकर योजना बनाकर लूटपाट जैसे आपराधिक कृत्य करते हैं।
जनता में इनका भय व आतंक व्याप्त है। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में संदीप को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्य आदि के परीक्षण के बाद अदालत ने संदीप को दोषी ठहराते हुए आदेश सुनाया। जिसमें ढाई साल कैद सहित 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक रक्षपाल सिंह शाक्य ने बताया कि संदीप निवासी काशीराम कॉलोनी मानपुर थाना कोतवाली देहात के विरुद्ध जैथरा थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 जुलाई 2021 को मुकदमा दर्ज किया था। बताया कि देवेश उर्फ सौरभ का एक सुसंगठित गिरोह है। इमसें संदीप सहित अविनाश, रितिक, दीपू सदस्य हैं। ये सब मिलकर योजना बनाकर लूटपाट जैसे आपराधिक कृत्य करते हैं।
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जनता में इनका भय व आतंक व्याप्त है। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में संदीप को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्य आदि के परीक्षण के बाद अदालत ने संदीप को दोषी ठहराते हुए आदेश सुनाया। जिसमें ढाई साल कैद सहित 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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