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Etah News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को ढाई साल की सजा
Mon, 29 Sep 2025 05:52 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Mon, 29 Sep 2025 05:52 PM IST
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एटा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने फैसला सुनाया। दोषी विजय भदौरिया निवासी कुरावली थाना बकेवर जिला इटावा हाल निवासी फिरोजाबाद को ढाई साल की सजा दी गई है।
निधौली कलां थाना पुलिस ने गैंगचार्ट के आधार पर विजय के विरुद्ध 3 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज की। कई लोगों का गिरोह बताते हुए विजय को गैंगलीडर दर्शाया गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि ये लोग पशु चोरी, लूट जैसे अपराध कर समाज में भय व्याप्त करते हैं। मामले में विवेचना कर पुलिस चार्जशीट अदालत में पेश कर दी।
यहां विजय ने आरोपों को गलत बताते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से की गई पैरवी के कारण अदालत ने उसे दोषी माना। ढाई साल के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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निधौली कलां थाना पुलिस ने गैंगचार्ट के आधार पर विजय के विरुद्ध 3 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज की। कई लोगों का गिरोह बताते हुए विजय को गैंगलीडर दर्शाया गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि ये लोग पशु चोरी, लूट जैसे अपराध कर समाज में भय व्याप्त करते हैं। मामले में विवेचना कर पुलिस चार्जशीट अदालत में पेश कर दी।
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यहां विजय ने आरोपों को गलत बताते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से की गई पैरवी के कारण अदालत ने उसे दोषी माना। ढाई साल के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। संवाद
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