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Etah News: एमजीएम इंटर कॉलेज के मैदान में लगेंगी पटाखा दुकानें, तीन तक होंगे आवेदन
Sun, 01 Nov 2026 12:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sun, 01 Nov 2026 12:13 AM IST
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जलेसर/अलीगंज। दिवाली पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए जलेसर में एमजीएम इंटर कॉलेज के मैदान को अस्थायी दुकानों के लिए निर्धारित किया गया है। यहां अधिकतम 50 दुकानें आवंटित की जाएंगी। दुकानों के लिए एक से तीन नवंबर तक आवेदन जमा होंगे। चार नवंबर को सुबह 11 बजे तहसील सभागार में सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
उप जिलाधिकारी जलेसर पीयूष रावत ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इस बार एक ही क्लस्टर निर्धारित किया गया है। निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी के माध्यम से 50 आवेदकों का चयन होगा। आवेदन कार्यालय आशुलिपिक, एसडीएम जलेसर में जमा करने होंगे। आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टांप पर भंडारण संबंधी शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है।
बताया कि दुकानदारों को नियमों और मानकों का ध्यान रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान बंद कराने के साथ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं अलीगंज एसडीएम डॉ. शशि शेखर ने बताया कि आतिशबाजी की बिक्री के लिए डीएवी इंटर कॉलेज परिसर में क्लस्टर निर्धारित किया गया है। यहां 40 दुकानों का आवंटन किया जाएगा, जबकि अधिकतम 50 दुकानों की व्यवस्था निर्धारित है। इच्छुक आवेदक एक से तीन नवंबर तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। चार नवंबर को दोपहर 12 बजे तहसील सभागार में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। आवंटित दुकानों के अस्थायी लाइसेंस छह से नौ नवंबर तक वैध रहेंगे। दुकानदारों को अग्निसुरक्षा के सभी निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
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उप जिलाधिकारी जलेसर पीयूष रावत ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इस बार एक ही क्लस्टर निर्धारित किया गया है। निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी के माध्यम से 50 आवेदकों का चयन होगा। आवेदन कार्यालय आशुलिपिक, एसडीएम जलेसर में जमा करने होंगे। आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टांप पर भंडारण संबंधी शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है।
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बताया कि दुकानदारों को नियमों और मानकों का ध्यान रखना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान बंद कराने के साथ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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वहीं अलीगंज एसडीएम डॉ. शशि शेखर ने बताया कि आतिशबाजी की बिक्री के लिए डीएवी इंटर कॉलेज परिसर में क्लस्टर निर्धारित किया गया है। यहां 40 दुकानों का आवंटन किया जाएगा, जबकि अधिकतम 50 दुकानों की व्यवस्था निर्धारित है। इच्छुक आवेदक एक से तीन नवंबर तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। चार नवंबर को दोपहर 12 बजे तहसील सभागार में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। आवंटित दुकानों के अस्थायी लाइसेंस छह से नौ नवंबर तक वैध रहेंगे। दुकानदारों को अग्निसुरक्षा के सभी निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जा सकती है।