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Etah News: दुकानों पर अवैध कब्जे में चार के खिलाफ प्राथमिकी

Wed, 29 Jul 2026 11:14 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 29 Jul 2026 11:14 PM IST
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FIR registered against four for illegal occupation of shops.
शहर का हाथी गेट, इसी के किनारे वाली दुकान पर अवैध कब्जे की शिकायत हुई है। संवाद
एटा। नगर पालिका परिषद की संपत्ति पर अवैध कब्जा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कोतवाली नगर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। नगर पालिका के अतिक्रमण प्रभारी ने प्राथमिकी में लिखा है कि हाथी गेट स्थित पालिका की दुकान की छत काटकर ऊपर बनी दुकान तक अवैध रास्ता बनाया गया। साथ ही बिना अनुमति मरम्मत कार्य कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई।अतिक्रमण प्रभारी बालकपूर ने बताया कि नगर पालिका परिषद हाथी गेट स्थित दुकानों का जीर्णोद्धार करा रही है। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि पूर्व दिशा में स्थित एक दुकान की छत की मरम्मत के लिए वर्ष 2020 में अनुमति दी गई थी। अनुमति पत्र में स्पष्ट शर्त थी कि मरम्मत के दौरान आसपास की संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। आरोप है कि राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह ने शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवंटित दुकान की छत काट दी। इसके अलावा ऊपर बनी दुकान तक अवैध रूप से पहुंच बना ली। इससे नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचा और बिना आवंटन के प्रथम तल की दुकान पर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा पालिका की अनुमति के बिना दोबारा मरम्मत कार्य भी कराया गया, जो नियमों के विपरीत है। अतिक्रमण प्रभारी ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन एवं उपयोग अध्यादेश-2024 का भी उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका ईओ निहाल सिंह का कहना है कि आरोपियों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई है और नजूल संपत्ति संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अंकुश कुमार राघव को सौंपी गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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