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Etah News: 100 फीसदी ब्याज और 25 फीसदी मूल बिल में बिजली बकायेदारों को छूट

Tue, 25 Nov 2025 06:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 25 Nov 2025 06:49 PM IST
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Electricity defaulters are receiving a 100% interest and 25% principal bill waiver.
मिरहची। एक दिसंबर से शुरू हो रही योजना को लेकर विद्युत निगम के अधिकारी-कर्मचारी इसके प्रचार में जुटे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए विद्युत निगम पोस्टर और ढोल बजाकर मुनादी करा रहा है। कस्बे में मंगलवार को मुनादी कर अधिकारियों ने लोगों से संपर्क कर इस योजना का लाभ लेने को कहा। बताया गया कि योजना में बकायेदारों को ब्याज में 100 और मूल बिल में 25 फीसदी की छूट दी जा रही है।
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विद्युत निगम के एसडीओ विजय गुप्ता और जेई ऋषिराम ने मंगलवार को कस्बे में आकर नई योजना के पोस्टर लगवाए। साथ ही ढोल बजवाकर मुनादी कराई। एसडीओ ने लोगों से संपर्क करते हुए कहा एक दिसंबर से शुरू हो रही विद्युत बिल समाधान योजना अब तक की सबसे बेहतर योजना है। इसमें बिजली बिल के बकाएदारों को 100 प्रतिशत ब्याज और 25 प्रतिशत मूल बिल में भी छूट दी जा रही है। यह पहला मौका है जब मूल बिल में छूट दी जा रही है।
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उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना को तीन चरण में विभाजित किया गया है। दूसरा चरण जनवरी माह में होगा। इसमें ब्याज में 100 प्रतिशत और मूल बिल में 20 प्रतिशत की छूट रहेगी। फरवरी माह के तीसरे चरण में मूल बिल में 15 प्रतिशत की छूट रहेगी। इस योजना में एक से दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन एवं एक किलोवाट के कॉमर्शियल कनेक्शन के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है।
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विद्युत चोरी के मामले में 50 प्रतिशत की छूट
एसडीओ ने बताया कि विद्युत चोरी के विचाराधीन मामलों के निस्तारण में भी छूट का प्रावधान है। विद्युत चोरी के मामले में जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत छूट की व्यवस्था है। चोरी के मामले में उपभोक्ता के फंसे होने पर नोटिस में दी गई जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत धनराशि जमाकर मामले को समाप्त किए जाने का प्रावधान है।
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