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Etah News: मादक पदार्थ तस्कर को साढ़े तीन साल की सजा

Sun, 05 Jan 2025 12:22 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 05 Jan 2025 12:22 AM IST
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Drug smuggler sentenced to three and a half years imprisonment
एटा। मादक पदार्थ की तस्करी के मुकदमे में शनिवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने फैसला सुनाया। दोषी अकरम निवासी मोहल्ला चामुंडा गेट किसरौली अड्डा कासगंज को साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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पुलिस के मुताबिक, अकरम को 26 फरवरी 2021 को कोतवाली नगर पुलिस ने दुर्गा माता मंदिर के पास वाली गली से पकड़ा था। उसके पास से 500 ग्राम सफेद नशीला पाउडर (डायजापाम) बरामद हुआ। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद उसे दोषी पाया गया। कारावास की सजा के अलावा 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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