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दलित युवक को पीटने के दोषियों को दो वर्ष कैद की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला एटा
Updated Mon, 15 May 2017 11:51 PM IST
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एनजीटी में हाोनी है सुनवाई।
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दलित युवक की पिटाई कर घायल करने और तमंचे से धमकाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दो लोगों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना निधौलीकलां के गांव गहेतू निवासी ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो अप्रैल 2002 को भाई महाराज सिंह खेत से लौट रहे थे। रास्ते में बृजेश उर्फ पप्पू निवासी शाहपुर, सतेंद्र निवासी हंसपुर थाना निधौलीकलां ने रास्ते में रोक कर गाली-गलौज किया, विरोध करने पर पिटाई कर घायल कर दिया और तमंचा दिखाकर धमकाया।
सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अरूण चंद्र श्रीवास्तव ने दोनों आरोपियाें को दोषी मानते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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थाना निधौलीकलां के गांव गहेतू निवासी ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो अप्रैल 2002 को भाई महाराज सिंह खेत से लौट रहे थे। रास्ते में बृजेश उर्फ पप्पू निवासी शाहपुर, सतेंद्र निवासी हंसपुर थाना निधौलीकलां ने रास्ते में रोक कर गाली-गलौज किया, विरोध करने पर पिटाई कर घायल कर दिया और तमंचा दिखाकर धमकाया।
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सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अरूण चंद्र श्रीवास्तव ने दोनों आरोपियाें को दोषी मानते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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