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Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 18 Sep 2026 11:24 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:24 PM IST
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Convict sentenced to 20 years for raping a minor
एटा। नाबालिग को ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार थाना अलीगंज क्षेत्र में 31 अगस्त 2021 को आरोपी अजय कुमार नाबालिग को घर से कपड़े लेने के बहाने बाजार ले गया था। इसके बाद वह नहीं लौटी।
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अगले दिन उसके मोबाइल पर फोन आने से परिजन को उसके संबंध में जानकारी मिली। आशंका होने पर परिजन ने पुलिस से शिकायत की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
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न्यायालय विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल ने शुक्रवार को दोषी अजय को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कहा कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है। संवाद
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