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मतगणना के पश्चात विजयी जुलूस निकालने पर पाबंदी

Sun, 11 Apr 2021 06:43 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Apr 2021 06:43 PM IST
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Ban on the winning procession after the counting of votes
एटा। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. विभा चहल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। उन्होंने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्देशित किया है कि मतदान में चुनाव प्रचार हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाए। मतगणना के पश्चात विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है।
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डीएम ने कहा कि किसी हाट, बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति अवश्य ली जाए। सार्वजनिक सभा या रैली की सूचना स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को दे दें ताकि यातायात को नियंत्रित करने का प्रबंध किया जा सके। मतदान स्थल पर ग्राम पंचायत के कितने वार्ड संबद्ध हैं, इसकी भी जांच कर लें क्योंकि क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में एक मतदान स्थल पर दो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु ही मतदान हो सकता है।
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मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए फार्म पीठासीन अधिकारी के मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले दिन (मतदान दिवस के एक दिन पूर्व शाम को) प्राप्त कर लें। जो अच्छी छवि का हो, उसे मतदान अभिकर्ता नियुक्त करें। डीएम ने कहा कि मतदान के दिन मतदान स्थल के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार न करें और न किसी प्रकार से मतदाताओं से मत मांगें। मतदाताओं से धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान कराने या मतदान करने से बचें। प्रत्याशियों द्वारा मतदान स्थल पर धूम्रपान व मोबाइल का प्रयोग ना करें। मतदान के समापन के लिए तय समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार न करें।
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