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कोर्ट : तीन हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 19 Aug 2023 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 19 Aug 2023 11:36 PM IST
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Bail application of three murderers rejected
एटा। सकीट कस्बे में 30 अप्रैल 2023 को ईंट-पत्थर प्रहार से सिराज की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के तीन हत्यारोपियों की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया।
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थाने में दर्ज तहरीर के मुताबिक वादी मुहम्मद ऐजाद अली के भाई मुहम्मद सिराज को कस्बा के मोहल्ला काजी निवासी उम्मीद, हारुन, आफताब, राजा उर्फ शोएब ने अपने रिश्तेदार सबलू, खुशनुमा व मुजीद के साथ दोनों हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। गिराने के बाद आरोपियों ने लोहे के की राॅड और ईंट-पत्थरों से उसको पीटना शुरू कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
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जनपद न्यायालय में राजा उर्फ शोएब, मुजीद व बदायूं जिले के उसैत निवासी सबलू की जमानत अर्जी पेश की गई। उनके अधिवक्ता ने आरोपों को झूठा बताया। जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने मामले की गंभीरता के बारे में अदालत को बताते हुए अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विद्युत उपकेंद्र में तोड़फोड़ के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
एटा। रेलवे रोड स्थित विद्युत उपकेंद्र में तोड़फोड़ व कर्मियों पर रिवाल्वर तानने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया।
विद्युत निगम के अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने कोतवाली नगर में दी तहरीर में बताया कि 26 नवंबर 2018 को शाम 8.30 बजे अरुणा नगर निवासी संजय कुमार का बकाया में काटा बिजली कनेक्शन जुड़वाने के लिए अतुल गुप्ता अपने साथी को लेकर आया। आरोपियों ने विद्युत उपकेंद्र में तोड़फोड़ की तथा कनेक्शन जोड़ने के लिए कर्मियों पर रिवाल्वर तान दी। ड्यूटी पर तैनात एसएसओ महेशचंद्र के आवाज लगाने पर आए गार्ड आदि को देखकर आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भाग गए।

मामले में आरोपी अतुल गुप्ता की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पेश की गई। जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ फरारी की उद्घोषणा हो चुकी है और आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा है। ऐसे में जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।


दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर को नहीं मिली जमानत
एटा। सकरौली थाने के गांव दोषपुर में हुई नव विवाहिता की मृत्यु के मामले में अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। दहेज हत्या के आरोपी सास-ससुर को अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।


थाने में दी तहरीर में मृतका अनुराधा की मां मीनू ने बताया कि उसने 24 अप्रैल 2022 को अपनी बेटी की शादी दोषपुर निवासी रामबेटी व मोहनलाल के बेटे गणेश के साथ की थी। पति व सास-ससुर आदि अतिरिक्त दहेज के लिए अनुराधा पर दबाव डालते थे। 24 मार्च 2023 को आरोपियों ने दहेज की खातिर उसे मार डाला। मामले में आरोपी सास रामबेटी और ससुर मोहनलाल की जमानत अर्जी अदालत में पेश हुई। उनके अधिवक्ता ने आरोपों को झूठा बताया। मामला आत्महत्या का बताया। जबकि डीजीसी रेशपाल सिंह राठोर ने अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने आरोपियों की अर्जी को खारिज कर दिया।
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