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72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की मंजूरी

Fri, 08 Jul 2022 11:28 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 08 Jul 2022 11:28 PM IST
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Approval to set up industry will be given in 72 hours
एटा। उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों को तमाम दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब जिला उद्योग केंद्र में आवेदन के 72 घंटे में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। सभी विभागों से जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र ऑनलाइन एक ही आवेदन पर मिलेंगे। जिससे इकाई स्थापना में लेटलतीफी नहीं होगी।
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किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए विद्युत, प्रदूषण, अग्निशमन, श्रम, राजस्व आदि कई तरह की एनओसी विभिन्न विभागों से संबंधित लेनी होती हैं। इसके लिए आवेदक चक्कर काटते रहते हैं और उनकी औद्योगिक इकाई स्थापना में देरी होती रहती है लेकिन नए यूपी एमएसएमई एक्ट में व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। जिसके तहत आवेदन करते ही 72 घंटे में उद्योग स्थापित करने की अनुमति आवेदक को मिल जाएगी। इसके बाद 1000 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें वह संबंधित विभागों से एनओसी जारी करा सकेगा। इस बीच उद्यमी को संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा परेशान नहीं किय जाएगा।
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उद्योग केंद्र में करना होगा आवेदन
नई प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को अपने उद्योग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर घोषणा पत्र के साथ जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करना होगा। यहां जांच के बाद संबंधित विभागों को दस्तावेज भेजे जाएंगे जो 48 घंटे में विभागीय प्रक्रिया पूरी कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे। कुल मिलाकर 72 घंटे में उद्योग विभाग अनुमति प्रदान कर देगा। आवेदन को लंबित नहीं रखा जाएगा।
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