फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Angered by winning the case in the court, the opposition beat them up and demanded extortion.

Etah News: अदालत में केस जीतने से क्षुब्ध विपक्षियों ने पीटा, मांगी रंगदारी

Fri, 09 Feb 2024 06:54 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 09 Feb 2024 06:54 PM IST
विज्ञापन
Angered by winning the case in the court, the opposition beat them up and demanded extortion.
एटा। थाना सकीट क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति की गांव के ही कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसका केस अदालत में विचारधीन होने पर फैसला, उसके पक्ष में सुनाया गया। केस जीतने से विपक्षी बौखला गए और पिटाई कर रंगदारी मांगी गई। पीड़ित ने दो महिलाओं सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
विज्ञापन

गांव नंदपुर बेलामई निवासी मुलायम सिंह करीब 70 साल के हैं। इनकी ओर से गांव के ही जसवीर सिंह इसकी पत्नी रूपादेवी, रुकम सिंह इसकी पत्नी विरमा देवी और आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि इन लोगों के साथ दीवानी में मुकदमा चल रहा था, इसको जीतने पर 17 जनवरी को एकराय होकर लाठी डंडा व सरिया से घर में घुसकर हमला कर दिया। पशुओं के घेर में बनी लाहवनी को तोड़ दिया और खूंटा उखाड़कर पशुओं को भगा दिया।
विज्ञापन

आरोप है कि हत्या करने के इरादे से सरिया से हमला कर घायल कर दिया। चीख पुकार पर गांव के लोग पहुंचे और बचाया। आरोपी धमकी देकर गए हैं कि अदालत से तो केस जीत गया है लेकिन अब तुझे एक हजार रुपये महीने रंगदारी देनी होगी। थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
अनिल यादव
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed