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Etah News: 13 मिलावटखोरों को दोषी ठहराते हुए सुनाई गई सजा
Tue, 03 Jun 2025 05:18 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 03 Jun 2025 05:18 PM IST
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एटा। एसीजेएम कोर्ट व एडीएम कोर्ट ने 13 व्यापारियों को मिलावटखोरी का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इन पर 3.94 लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग प्रतिष्ठानों आदि से खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल लेता है। इनकी जांच कराई जाती है। सामान्य मिलावट पाए जाने पर एडीएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है। जबकि मिलावट स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मिलने पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इस तरह के 3 मामले एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन थे। इनमें सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले सुनाए।
भगवान सिंह के मिश्रित दूध में मिलावट का आरोप साबित होने पर जेल में बिताई गई अवधि, अदालत उठने तक की सजा और 1000 रुपयेे अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। नवाब सिंह को दूध में मिलावट का दोषी पाए जाने पर 6 माह के कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। जबकि दूध के ही मिलावट संबंधी मामले में आरोप साबित न होने पर अभिलाख सिंह को दोष मुक्त करा दिया।
वहीं, दूध, दही, पनीर धनिया पाउडर, सरसों का तेल, सोनपपड़ी, बूंदी के लड्डू आदि खाद्य पदार्थों के 12 मुकदमे एडीएम कोर्ट में दायर किए गए। अप्रैल और मई माह में इनमें सजा सुनाई गई। वेदप्रकाश, मयंक गुप्ता, प्रिंस गुप्ता उर्फ उमंग गुप्त, अरविंद कुमार और वीरपाल पर पचास-पचास हजार, बबलू, वीरेश, इब्राहिम खान और अशरफ पर 25-25 हजार, शिवम पर 20 हजार और राहुल कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग प्रतिष्ठानों आदि से खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल लेता है। इनकी जांच कराई जाती है। सामान्य मिलावट पाए जाने पर एडीएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है। जबकि मिलावट स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मिलने पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इस तरह के 3 मामले एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन थे। इनमें सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले सुनाए।
भगवान सिंह के मिश्रित दूध में मिलावट का आरोप साबित होने पर जेल में बिताई गई अवधि, अदालत उठने तक की सजा और 1000 रुपयेे अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। नवाब सिंह को दूध में मिलावट का दोषी पाए जाने पर 6 माह के कारावास और 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। जबकि दूध के ही मिलावट संबंधी मामले में आरोप साबित न होने पर अभिलाख सिंह को दोष मुक्त करा दिया।
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वहीं, दूध, दही, पनीर धनिया पाउडर, सरसों का तेल, सोनपपड़ी, बूंदी के लड्डू आदि खाद्य पदार्थों के 12 मुकदमे एडीएम कोर्ट में दायर किए गए। अप्रैल और मई माह में इनमें सजा सुनाई गई। वेदप्रकाश, मयंक गुप्ता, प्रिंस गुप्ता उर्फ उमंग गुप्त, अरविंद कुमार और वीरपाल पर पचास-पचास हजार, बबलू, वीरेश, इब्राहिम खान और अशरफ पर 25-25 हजार, शिवम पर 20 हजार और राहुल कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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