फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   10 years imprisonment to the accused of kidnapping and rape of a teenage girl

Etah News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Thu, 19 Sep 2024 12:20 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 19 Sep 2024 12:20 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to the accused of kidnapping and rape of a teenage girl
एटा। अलीगंज थाना क्षेत्र में एक किशोरी को अपहृत कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने युवक को 10 साल के कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

पीड़ित किशोरी के पिता ने थाना अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी पुत्री को कासगंज जनपद के पटियाली थानांतर्गत गांव नगला छवि निवासी दीपक की बहनें 17 सितंबर 2014 को नौकरी का फॉर्म भरवाने के बहाने बुलाकर ले गई थीं। इसके बाद पुत्री घर नहीं पहुंची। घर में रखे बक्से से 20 हजार रुपये भी गायब थे। 2 सितंबर 2014 को पुत्री के फोन से कॉल आया कि लड़की को भूल जाओ नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। अगर कहीं रिपोर्ट आदि की तो अच्छा नहीं होगा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 सितंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की, बाद में किशोरी को बरामद कर लिया गया। चिकित्सकीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
विज्ञापन

अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दीपक को दोषी ठहराया गया। 10 साल के कठोर कारावास तथा 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। इस धनराशि में से आधी पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed