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Deoria News: पालिका के नौ तो पंचायत के ढाई लाख खर्च कर सकेंगे अध्यक्ष प्रत्याशी

Sun, 09 Apr 2023 11:25 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 09 Apr 2023 11:25 PM IST
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Will be able to spend two and a half million
तय सीमा से अधिक धन व्यय करने पर होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी नौ लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा ढाई लाख रुपये निर्धारित की गई है। इससे अधिक धन खर्च करने पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निकाय चुनाव को लेकर तैयारी धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है। प्रशासन भी चुनाव को संपन्न कराने के लिए चौकन्ना है। चुनाव में नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पालिका के सदस्य उम्मीदवार दो लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, जबकि नगर पंचायत के सदस्य प्रत्याशी 50 हजार रुपये तक चुनाव में व्यय कर सकेंगे।
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वहीं नाम निर्देशन पत्र के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पद के अनारक्षित प्रत्याशी को पांच सौ रुपये व जमानत धनराशि के आठ हजार रुपये जमा करना होगा तथा आरक्षित को नाम निर्देशन पत्र के लिए 250 रुपये व जमानत राशि चार हजार रुपये देगा होगा। जबकि सदस्य के लिए अनारक्षित को नाम निर्देशन पत्र के लिए दो सौ व जमानत राशि दो हजार रुपये तथा आरक्षित को नामांकन फार्म के लिए सौ रुपये व जमानत राशि के रूप में एक हजार रुपये देना होगा।
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नगर पंचायत अध्यक्ष के अनारक्षित को पांच हजार व आरक्षित प्रत्याशी को देनी होगी ढाई हजार जमानत राशि
- नगर पंचायत अध्यक्ष पद के अनारक्षित प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र के लिए 250 रुपये व जमानत राशि के रूप में पांच हजार रुपये जमा करना होगा, वहीं आरक्षित नामांकन पत्र के लिए 125 रुपये व जमानत राशि 2500 रुपये देना होगा। वहीं सदस्य के अनारक्षित को नाम निर्देशन पत्र के लिए सौ रुपये व जमानत राशि दो हजार तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नामांकन पत्र के लिए 50 रुपये व एक हजार रुपये जमानत राशि जमा करना होगा।
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दो नगर पालिका में हैं 58 वार्ड
जनपद में दो नगर पालिका परिषद में 58 वार्ड हैं। इसमें देवरिया नगर पालिका परिषद में 33 और गौरा बरहज नगर पालिका में 25 वार्ड हैं।
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83 आपत्तियों का निस्तारण कर शासन को भेजा
देवरिया। नगर निकायों के आरक्षण को लेकर शासन की ओर से आपत्तियां मांगी गई थीं। जनपद के सभी निकायों से आई आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। आरक्षण सूत्री में बदलाव न करते हुए सूची शासन को भेज दी गई है।

प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी निकायों के आरक्षण की सूची जारी की थी। इसके एक सप्ताह तक दावे और आपत्तियों के लिए समय दिया गया था। इस दौरान 12 नगर निकाय से 83 आपत्तियां आई थीं। इसमें सबसे अधिक देवरिया नगर पालिका परिषद में 18 व गौरा बरहज में दो आपत्तियां आईं। जबकि नगर पंचायत सलेमपुर में 14, भटनी व बरियारपुर में 12-12, हेतिमपुर व बैतालपुर में 8-8, रुद्रपुर, लार में 3-3, रामपुर कारखाना, गौरीबाजार, मझौलीराज में एक-एक आपत्तियां आईं।
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आपत्तियों का निस्तारण कर सूची शासन को भेज दी गई है। अध्यक्ष व सदस्य पद के प्रत्याशियों के नाम निर्देशन व जमानत राशि को भी जारी कर दिया गया है।
गौरव श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय, पंचायत
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