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दो सौ मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित

Wed, 09 Mar 2022 10:38 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 10:38 PM IST
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Use of mobile phones restricted within a radius of two hundred meters
दो सौ मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित
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देवरिया। विधानसभा चुनाव की मतगणना की शुचिता, निष्पक्षता एवं मतों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए परिसर के दो सौ मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल एवं लोगों के एकत्र होने को प्रतिबंधित किया गया है। एडीएम प्रशासन कुंवर पंकज ने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था के मद्देनजर सात अप्रैल तक के लिए निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू किया गया है।

उन्होंने कहा कि मतगणना दस मार्च को महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज व देवरिया सीनियर सेकेंड्री स्कूल में होगी। कहा कि विजय जुलूस निकालने पर दो पक्षों के बीच टकराव एवं शांतिभंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस परिस्थिति को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
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