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Deoria News: घर में घुसकर मारपीट के तीन आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
Fri, 09 Oct 2026 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:07 AM IST
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देवरिया। गौरी बाजार थाना क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोपी रामभवन यादव, नीरज देवी और सर्वेश यादव को राहत मिली है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने तीनों की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो-दो प्रतिभूत दाखिल करने पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है।
एफआईआर के अनुसार, 14 मई 2024 को फेसबुक पर गाली देने को लेकर हुए विवाद के बाद 29 मई की सुबह करीब छह बजे मारपीट हुई। आरोप है कि रामानंद यादव के बेटे उमेश यादव ने मामले में पूछताछ की तो विवाद बढ़ गया।
इसके बाद कई लोग घर में घुस गए और उमेश, कन्हैया तथा अमरेंद्र यादव पर लाठी-डंडों और लकड़ी के चौखट से हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया।
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बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि एफआईआर में तीनों आरोपियों की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अभियोजन और वादी पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने हाईकोर्ट से पूर्व में मिले संरक्षण, विवेचना में सहयोग और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए तीनों को अग्रिम जमानत दे दी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने तीनों की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो-दो प्रतिभूत दाखिल करने पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है।
एफआईआर के अनुसार, 14 मई 2024 को फेसबुक पर गाली देने को लेकर हुए विवाद के बाद 29 मई की सुबह करीब छह बजे मारपीट हुई। आरोप है कि रामानंद यादव के बेटे उमेश यादव ने मामले में पूछताछ की तो विवाद बढ़ गया।
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इसके बाद कई लोग घर में घुस गए और उमेश, कन्हैया तथा अमरेंद्र यादव पर लाठी-डंडों और लकड़ी के चौखट से हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया।
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बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि एफआईआर में तीनों आरोपियों की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अभियोजन और वादी पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने हाईकोर्ट से पूर्व में मिले संरक्षण, विवेचना में सहयोग और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए तीनों को अग्रिम जमानत दे दी।