{"_id":"6ada57f06d69f8e2870bacb0","slug":"three-accused-acquitted-in-assault-case-after-10-years-deoria-news-c-208-1-deo1049-194924-2026-10-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Deoria News: मारपीट में 10 साल बाद तीन आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Deoria News: मारपीट में 10 साल बाद तीन आरोपी दोषमुक्त
Fri, 23 Oct 2026 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
देवरिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में महिला से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने 10 साल बाद तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। वादी और घायल महिला के अदालत में दिए बयान से आरोप साबित नहीं हो सके। न्यायालय ने तीनों को संदेह का लाभ दिया। बालपुर श्रीनगर निवासी रमेश सिंह ने 18 जून 2016 को शिकायत की थी कि उनकी पत्नी रीता देवी खेत में काम कर रही थीं। बच्चों के विवाद को लेकर प्रभुनाथ यादव, किसनावती देवी और अजय उर्फ अभय यादव ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था। सुनवाई के दौरान रमेश सिंह ने बताया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।
रीता देवी ने भी आरोपियों के मारपीट करने से इन्कार किया। उन्होंने बताया कि खेत की मेड़ को लेकर कहासुनी के दौरान हुई भगदड़ में गिरने से उनके अंगूठे की हड्डी टूट गई थी। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एसीजेएम प्रफुल्ल उपाध्याय ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
रीता देवी ने भी आरोपियों के मारपीट करने से इन्कार किया। उन्होंने बताया कि खेत की मेड़ को लेकर कहासुनी के दौरान हुई भगदड़ में गिरने से उनके अंगूठे की हड्डी टूट गई थी। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं एसीजेएम प्रफुल्ल उपाध्याय ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन