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Deoria News: कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की अर्जी ठुकराई
Sat, 17 Jan 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Sat, 17 Jan 2026 12:26 AM IST
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देवरिया। पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर 17 जनवरी को सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्वयं उपस्थित रहने का अनुरोध अमिताभ ठाकुर ने किया था। कोर्ट ने इसको अस्वीकार करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इसे प्रस्तुत करने को कहा है।
जिला जेल में बंद अमिताभ ठाकुर ने जमानत याचिका पर सुनवाई के समय कोर्ट में उपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष इस संबंध एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर कोर्ट ने प्रार्थना को 17 जनवरी को जमानत याचिका की सुनवाई करते समय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि अमिताभ ठाकुर सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाएंगे।
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जिला जेल में बंद अमिताभ ठाकुर ने जमानत याचिका पर सुनवाई के समय कोर्ट में उपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष इस संबंध एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस पर कोर्ट ने प्रार्थना को 17 जनवरी को जमानत याचिका की सुनवाई करते समय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि अमिताभ ठाकुर सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाएंगे।
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