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सौतन ने अंदर से बंद कर लिया कमरा, बाहर गुजारनी पड़ी रात
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सौतन ने अंदर से बंद कर लिया कमरा
पहली पत्नी को सोमवार को खुले में गुजारनी पड़ी रात
रामपुर कारखाना क्षेत्र के हरपुर गांव का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर कारखाना। थानाक्षेत्र के हरपुर गांव निवासी एक महिला मुकदमे की पैरवी में न्यायालय गई थी। इसी दौरान उसकी सौतन व सास ने उसके कमरे का फाटक भीतर से बंद कर दिया। जबकि पति घर छोड़कर भाग निकला। पहली पत्नी को सोमवार को पूरी रात जाड़े में घर के बाहर खुले में गुजारनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे घर में दाखिल कराया।
थानाक्षेत्र के रामपुर खास गांव निवासी एक व्यक्ति के बेटी की शादी वर्ष 2014 में रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के हरपुर गांव निवासी एक व्यक्ति से साथ हुई। आरोप है कि शादी के दो तीन-वर्षों के बाद ने पति ने पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके कारण दोनों के रिश्तों में दरार पैदा हो गई। इसी बीच पति ने दूसरी युवती से दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी मायके में आकर रहने लगी। इस बीच जब बात नहीं बनी तो उसने परिवार न्यायालय में खर्चे का दावा दाखिल कर दिया। कोर्ट ने पत्नी को प्रति महीने नौ हजार रुपये खर्चे का आदेश दिया और पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के केस का आदेश दे दिया। एसपी के निर्देश पर रामपुर पुलिस ने पति के घर में दाखिल करा दिया। उधर, पति ने भी धारा 156(3)के तहत पत्नी के खिलाफ कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया। इसी मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में हाजिर होने के लिए पहली पत्नी सोमवार को अपने कमरे में ताला बंद करके देवरिया गई थी। जब शाम को घर लौटी तो उसके कमरे का ताला टूटा था और फाटक भीतर से बंद था। उसकी सास ने दूसरी पत्नी को लेकर कमरे का ताला तोड़कर घर में घुसकर अंदर से फाटक बंद कर लिया। मंगलवार को तहसीलदार, सीओ सदर श्रीयश त्रिपाठी और महिला एसओ प्रीति सिंह मौके पर पहुंचीं और पहली पत्नी को कमरे में दाखिल कराया। उधर, दूसरी पत्नी ने पहली पर बाहर से दरवाजा बंद करने का आरोप लगाया। सीओ सदर ने बताया कि काफी पहले घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज हुआ था। युवक की विवाहिता पत्नी होने के कारण पुलिस ने महिला को कमरा दिलावा दिया है। महिला का हक है कि वह पति के घर में रहे।
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पहली पत्नी को सोमवार को खुले में गुजारनी पड़ी रात
रामपुर कारखाना क्षेत्र के हरपुर गांव का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर कारखाना। थानाक्षेत्र के हरपुर गांव निवासी एक महिला मुकदमे की पैरवी में न्यायालय गई थी। इसी दौरान उसकी सौतन व सास ने उसके कमरे का फाटक भीतर से बंद कर दिया। जबकि पति घर छोड़कर भाग निकला। पहली पत्नी को सोमवार को पूरी रात जाड़े में घर के बाहर खुले में गुजारनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे घर में दाखिल कराया।
थानाक्षेत्र के रामपुर खास गांव निवासी एक व्यक्ति के बेटी की शादी वर्ष 2014 में रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के हरपुर गांव निवासी एक व्यक्ति से साथ हुई। आरोप है कि शादी के दो तीन-वर्षों के बाद ने पति ने पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके कारण दोनों के रिश्तों में दरार पैदा हो गई। इसी बीच पति ने दूसरी युवती से दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी मायके में आकर रहने लगी। इस बीच जब बात नहीं बनी तो उसने परिवार न्यायालय में खर्चे का दावा दाखिल कर दिया। कोर्ट ने पत्नी को प्रति महीने नौ हजार रुपये खर्चे का आदेश दिया और पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के केस का आदेश दे दिया। एसपी के निर्देश पर रामपुर पुलिस ने पति के घर में दाखिल करा दिया। उधर, पति ने भी धारा 156(3)के तहत पत्नी के खिलाफ कोर्ट में वाद दाखिल कर दिया। इसी मुकदमे की तारीख पर कोर्ट में हाजिर होने के लिए पहली पत्नी सोमवार को अपने कमरे में ताला बंद करके देवरिया गई थी। जब शाम को घर लौटी तो उसके कमरे का ताला टूटा था और फाटक भीतर से बंद था। उसकी सास ने दूसरी पत्नी को लेकर कमरे का ताला तोड़कर घर में घुसकर अंदर से फाटक बंद कर लिया। मंगलवार को तहसीलदार, सीओ सदर श्रीयश त्रिपाठी और महिला एसओ प्रीति सिंह मौके पर पहुंचीं और पहली पत्नी को कमरे में दाखिल कराया। उधर, दूसरी पत्नी ने पहली पर बाहर से दरवाजा बंद करने का आरोप लगाया। सीओ सदर ने बताया कि काफी पहले घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज हुआ था। युवक की विवाहिता पत्नी होने के कारण पुलिस ने महिला को कमरा दिलावा दिया है। महिला का हक है कि वह पति के घर में रहे।
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