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Deoria News: नियम ताक पर, बिना एचएसआरपी शहर में दौड़ रहे वाहन
Mon, 07 Sep 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:21 AM IST
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सिविल लाइंस में बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के जाता बाइक सवार।
देवरिया। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी अनिवार्य होने के बावजूद शहर की सड़कों पर कई वाहन सामान्य नंबर प्लेट लगाकर दौड़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में नियम और सख्त करते हुए 15 अप्रैल 2026 से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं करने की व्यवस्था लागू की गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की यातायात नियम संबंधी सूची के अनुसार वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर निर्धारित तरीके से प्रदर्शित नहीं होने पर पहली बार 5,000 रुपये और दोबारा या उसके बाद उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
रविवार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी बाइक नजर आईं, जिन पर एचएसआरपी के बजाय पुरानी या सामान्य नंबर प्लेट लगी थी।
परिवहन संबंधी नियम सख्त होने के बाद भी वाहन स्वामी इसकी अनदेखी कर रहे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों पर एचएसआरपी की व्यवस्था लागू की है। एक अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत नए वाहनों में वाहन निर्माता या उनके अधिकृत डीलर के माध्यम से एचएसआरपी लगाने की व्यवस्था है।
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इससे पहले पंजीकृत वाहनों में भी मानक के अनुरूप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाई जानी है। एचएसआरपी में सुरक्षा से जुड़े विशेष चिह्न, क्रोमियम आधारित होलोग्राम और लेजर से दर्ज पहचान संख्या होती है, जिससे नंबर प्लेट की पहचान आसान होती है।
इसके बावजूद देवरिया शहर में बिना एचएसआरपी के वाहन दिखाई दे रहे हैं। पुरानी बाइक में सामान्य नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाए जा रहे हैं।
ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गए हैं।
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उत्तर प्रदेश में नियम और सख्त करते हुए 15 अप्रैल 2026 से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी नहीं करने की व्यवस्था लागू की गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की यातायात नियम संबंधी सूची के अनुसार वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर निर्धारित तरीके से प्रदर्शित नहीं होने पर पहली बार 5,000 रुपये और दोबारा या उसके बाद उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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रविवार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी बाइक नजर आईं, जिन पर एचएसआरपी के बजाय पुरानी या सामान्य नंबर प्लेट लगी थी।
परिवहन संबंधी नियम सख्त होने के बाद भी वाहन स्वामी इसकी अनदेखी कर रहे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों पर एचएसआरपी की व्यवस्था लागू की है। एक अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत नए वाहनों में वाहन निर्माता या उनके अधिकृत डीलर के माध्यम से एचएसआरपी लगाने की व्यवस्था है।
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इससे पहले पंजीकृत वाहनों में भी मानक के अनुरूप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाई जानी है। एचएसआरपी में सुरक्षा से जुड़े विशेष चिह्न, क्रोमियम आधारित होलोग्राम और लेजर से दर्ज पहचान संख्या होती है, जिससे नंबर प्लेट की पहचान आसान होती है।
इसके बावजूद देवरिया शहर में बिना एचएसआरपी के वाहन दिखाई दे रहे हैं। पुरानी बाइक में सामान्य नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाए जा रहे हैं।
ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गए हैं।