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Deoria News: नकली सोना गिरवी रख लोन लेने पर रिपोर्ट दर्ज
Fri, 17 Jul 2026 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 17 Jul 2026 12:03 AM IST
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देवरिया। नकली सोना गिरवी रखकर 1.89 लाख रुपये का गोल्ड लोन लेने और निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दो तत्कालीन कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से कंपनी को आर्थिक चूना लगाने के मामले में सलेमपुर कोतवाली में तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक हरकेश योगी की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया की कोर्ट में दिए गए प्रार्थनापत्र पर यह कार्रवाई हुई है।
आरोप है कि 11 जनवरी 2022 को आजमगढ़ निवासी पवन कुमार ने सलेमपुर शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर 1.89 लाख रुपये का गोल्ड लोन लिया था। शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अभिषेक प्रताप राव और उप शाखा प्रबंधक राजकमल तिवारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोन मंजूर की थी।
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कंपनी के अनुसार, 16 फरवरी 2022 को आंतरिक ऑडिट और जांच में सोना के नकली होने का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद पुलिस और एसपी से शिकायत की गई, मगर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। अंततः कंपनी ने कोर्ट की शरण ली।
सलेमपुर कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बतया किमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रताप राव तथा तत्कालीन उप शाखा प्रबंधक राजकमल तिवारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
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आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक हरकेश योगी की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया की कोर्ट में दिए गए प्रार्थनापत्र पर यह कार्रवाई हुई है।
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आरोप है कि 11 जनवरी 2022 को आजमगढ़ निवासी पवन कुमार ने सलेमपुर शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर 1.89 लाख रुपये का गोल्ड लोन लिया था। शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अभिषेक प्रताप राव और उप शाखा प्रबंधक राजकमल तिवारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोन मंजूर की थी।
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कंपनी के अनुसार, 16 फरवरी 2022 को आंतरिक ऑडिट और जांच में सोना के नकली होने का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद पुलिस और एसपी से शिकायत की गई, मगर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। अंततः कंपनी ने कोर्ट की शरण ली।
सलेमपुर कोतवाल विनोद कुमार सिंह ने बतया किमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रताप राव तथा तत्कालीन उप शाखा प्रबंधक राजकमल तिवारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468 और 120-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।